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हत्या के मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज
Updated Wed, 21 Jun 2017 12:24 AM IST
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हत्या के मामले में तीन की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। महिला की हत्या के एक मामले में पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेश जिला जज अनिल कुमार शुक्ल की कोर्ट से मंगलवार को हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि घटना बीती दो जनवरी की है। रामकेवल निवासी सुक्खा का पुरवा थाना इनायतनगर की मां हरदेई, पत्नी सोनू देवी, छोटे भाई की पत्नी निर्मला घर के बगल सार्वजनिक जमीन में कंडा पाथ रही थीं। गांव के कन्हैयालाल व उनकी पत्नी ने वहां जाकर जमीन अपनी बताते हुए मना किया। विरोध करने पर शुक्ल का पुरवा देवगिरि थाना इनायतनगर निवासी दुर्गा प्रसाद, संजय उसका पुत्र कन्हैया धर्मचंद व राधा ने मारापीटा। शिवबरन, रामनेवल, सरजू बचाने दौड़े तो उन्हें भी लाठी-डंडे से मारा गया। इसी चोट के कारण इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में हरदेई की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट उसी दिन सबके खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद, संजय व कन्हैया की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। महिला की हत्या के एक मामले में पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेश जिला जज अनिल कुमार शुक्ल की कोर्ट से मंगलवार को हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि घटना बीती दो जनवरी की है। रामकेवल निवासी सुक्खा का पुरवा थाना इनायतनगर की मां हरदेई, पत्नी सोनू देवी, छोटे भाई की पत्नी निर्मला घर के बगल सार्वजनिक जमीन में कंडा पाथ रही थीं। गांव के कन्हैयालाल व उनकी पत्नी ने वहां जाकर जमीन अपनी बताते हुए मना किया। विरोध करने पर शुक्ल का पुरवा देवगिरि थाना इनायतनगर निवासी दुर्गा प्रसाद, संजय उसका पुत्र कन्हैया धर्मचंद व राधा ने मारापीटा। शिवबरन, रामनेवल, सरजू बचाने दौड़े तो उन्हें भी लाठी-डंडे से मारा गया। इसी चोट के कारण इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में हरदेई की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट उसी दिन सबके खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद, संजय व कन्हैया की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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