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मूर्ति चोरी के चार आरोपियों को तीन साल की सजा
Updated Sun, 01 Jul 2018 12:04 AM IST
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मूर्ति चोरी करने वाले चार चोरों को तीन साल की सजा
फैजाबाद। देवकाली मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाले चार चोरों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर जिला जज भूदेव गौतम की अदालत से हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंसूर इलाही ने बताया कि वर्ष 2012 में बड़ी देवकाली मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई थीं। इन मूर्तियों को पुलिस ने 22 अक्तूबर 2012 को बाईपास से बरामद कर चार आरोपियों को पकड़ा था। बरामदगी में देवकाली की मूर्तियां व भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्तियां पाई गई थीं। इस मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने करमजीत मौर्य निवासी खालिसपुर जैदपुर अंबेडकरनगर, विजय नरायण पांडेय उर्फ डब्लू पांडेय निवासी धनुसिंहपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़, सुभाष कुमार यादव निवासी अरतिया डिहवा थाना सरपतहा जिला जौनपुर, जयपूजन शर्मा निवासी मजगंवा थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर को दोषी पाते हुए सजा दी। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन नगर कोतवाल भुल्लन सिंह ने लिखाई थी।
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फैजाबाद। देवकाली मंदिर से मूर्ति चोरी करने वाले चार चोरों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर जिला जज भूदेव गौतम की अदालत से हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंसूर इलाही ने बताया कि वर्ष 2012 में बड़ी देवकाली मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई थीं। इन मूर्तियों को पुलिस ने 22 अक्तूबर 2012 को बाईपास से बरामद कर चार आरोपियों को पकड़ा था। बरामदगी में देवकाली की मूर्तियां व भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्तियां पाई गई थीं। इस मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने करमजीत मौर्य निवासी खालिसपुर जैदपुर अंबेडकरनगर, विजय नरायण पांडेय उर्फ डब्लू पांडेय निवासी धनुसिंहपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़, सुभाष कुमार यादव निवासी अरतिया डिहवा थाना सरपतहा जिला जौनपुर, जयपूजन शर्मा निवासी मजगंवा थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर को दोषी पाते हुए सजा दी। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन नगर कोतवाल भुल्लन सिंह ने लिखाई थी।