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पिपरी टोल टैक्स वसूली के खिलाफ याचिका

Sat, 03 Mar 2018 10:32 PM IST
Updated Sat, 03 Mar 2018 10:32 PM IST
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पिपरी टोल टैक्स वसूली के खिलाफ याचिका
पिपरी टोल टैक्स वसूली के खिलाफ याचिका
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अमर उजाला ब्यूरो
रामपुरभगन। एनएचआई द्वारा पिपरी टोल प्लाजा पर शुरू होने वाली वसूली पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई तय की है।

जिला पंचायत सदस्य भोलानाथ सिंह ने बताया कि एनएचआई अधिनियम की धारा-8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि टाउन एरिया के 5 किमी की परिधि में किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। भदरसा टाउन एरिया के अध्यक्ष रेहाना बेगम ने उनके क्षेत्र से मात्र एक किमी व बीकापुर टाउन एरिया के अध्यक्ष जुग्गीलाल यादव ने बीकापुर से टोल प्लाजा की दूरी मात्र 3 किमी लिखित रूप से उच्च न्यायालय को बताई है। ऐसे में एनएचआई अधिनियम के तहत पिपरी के आस-पास कोई टोल टैक्स नहीं बन सकता। इसी मामले को आधार बनाकर उनके द्वारा इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की है।
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