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Etawah News: मां-बेटी को पीटकर बंधक बनाने में दो साल की सजा

Fri, 09 Jan 2026 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:45 PM IST
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Two years' imprisonment for beating mother and daughter and keeping them hostage
इटावा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनीता विमल ने मां-बेटी को पीटकर बंधक बनाने के मामले में ऋषि कश्यप को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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छह सितंबर 2021 को एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि ऋषि कश्यप ने घर में घुसकर मारपीट और अश्लीलता की थीं। पीड़िता की 10 वर्षीय बेटी उन्हें बचाने आई तो आरोपी ने उसके साथ भी बदसलूकी की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर दिया था।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी ऋषि कश्यप को पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ (धारा 354) के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि उसे मारपीट (धारा 323), बंधक बनाने (धारा 342) और जान से मारने की धमकी देने (धारा 506) के अपराधों में दोषी पाया।
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न्यायालय ने धारा 323 के तहत एक वर्ष की जेल और 500 रुपये जुर्माना, धारा 342 के तहत एक वर्ष की जेल और 500 रुपये जुर्माना और धारा 506 के तहत दो वर्ष की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आदेश दिया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। निर्णय के बाद दोषी ऋषि कश्यप का जमानतनामा निरस्त कर उसे सजा काटने के लिए केंद्रीय कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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