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इटावा में मारपीट करने के मामले में दो महिलाएं दोषी करार
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इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो आशीष पांडे ने 14 साल पुराने मारपीट के एक मामले में आरोपी दो महिलाओें को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को छह माह के सदाचरण की परिवीक्षा का लाभ देते हुए बीस हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र जमानत दी है। कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि जब कोर्ट उन्हें बुलाएगा तो वह उपस्थित होंगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि सहसों थाना क्षेत्र के गांव चंद्र हंस पुरा निवासी संगीता देवी 28 फरवरी 2008 को दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ रही थी। पड़ोसी सोबरन सिंह की पत्नी जागेंद्री देवी व मनोज की पत्नी संगीता देवी ने उसे लाठी-डंडों व कुल्हाडी से मारा पीटा, जिससे संगीता को चोटें आईं।
पुलिस ने छानबीन के बाद जागेंद्री देवी व संगीता के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर कर दिए। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने की। सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जागेंद्री देवी व संगीता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जागेंद्री देवी और संगीता को छह माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर बीस-बीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर इस शर्त पर रिहा कर दिया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि सहसों थाना क्षेत्र के गांव चंद्र हंस पुरा निवासी संगीता देवी 28 फरवरी 2008 को दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ रही थी। पड़ोसी सोबरन सिंह की पत्नी जागेंद्री देवी व मनोज की पत्नी संगीता देवी ने उसे लाठी-डंडों व कुल्हाडी से मारा पीटा, जिससे संगीता को चोटें आईं।
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पुलिस ने छानबीन के बाद जागेंद्री देवी व संगीता के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर कर दिए। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने की। सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जागेंद्री देवी व संगीता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जागेंद्री देवी और संगीता को छह माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर बीस-बीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर इस शर्त पर रिहा कर दिया।
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