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आगरा के युवक की हत्या में दो को दस साल की सजा
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इटावा। दस साल से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मई 2011 में जनपद आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के आजम पाड़ा निवासी आकाश पुत्र वेद प्रकाश का शव इकदिल थाना क्षेत्र के पक्का बाग में मिला था। मृतक के फर्रुखाबाद जिले के शमसाबाद निवासी जीजा प्रमोद कुमार पुत्र विशाल गोस्वामी ने शेरू उर्फ टीटू, मुकेश और विशाल पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक इटावा में चल रहा था।
मंगलवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने मुकेश और शेरू को दस-दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर पांच पांच माह की सजा और बढ़ा दी जाएगी।
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मई 2011 में जनपद आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के आजम पाड़ा निवासी आकाश पुत्र वेद प्रकाश का शव इकदिल थाना क्षेत्र के पक्का बाग में मिला था। मृतक के फर्रुखाबाद जिले के शमसाबाद निवासी जीजा प्रमोद कुमार पुत्र विशाल गोस्वामी ने शेरू उर्फ टीटू, मुकेश और विशाल पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक इटावा में चल रहा था।
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मंगलवार को आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने मुकेश और शेरू को दस-दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर पांच पांच माह की सजा और बढ़ा दी जाएगी।
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