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Etawah News: महिला की हत्या कर लूट के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

Sat, 23 May 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 11:30 PM IST
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Two people convicted of murdering a woman and robbing her were sentenced to life imprisonment.
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने शहर के मोहल्ला दुर्गानगर में दो साल पूर्व हुई महिला की हत्या और लूट के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। यह मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर का है। जितेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि वह नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी सविता चौहान 13 जनवरी 2024 की रात घर पर अकेली थीं। उसी रात बदमाश उनके घर में घुस आए और सविता की हत्या कर दी। बदमाश घर से जेवर, नकदी और अन्य सामान लूट ले गए थे।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। छानबीन के दौरान साजिद खान निवासी स्वरूप नगर और आकाश यादव निवासी मेवाती टोला के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान और नकदी बरामद की थी और आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने हत्या और लूट की धाराओं में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर साजिद व आकाश को लूट व हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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