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Etawah News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा
Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST
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इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में एडीजे कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऊसराहार थाना क्षेत्र में दौलतपुर निवासी नारायण हरि उर्फ डौली ने अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाया था। गिरोह के माध्यम से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था।
इस संबंध में थाना प्रभारी की ओर से दी गई मौखिक सूचना के आधार पर ऊसराहार थाने में 14 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने नारायण हरि उर्फ डौली के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना और कार्रवाई के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त नारायण हरि उर्फ डौली को दोषी माना। इसके बाद एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।(संवाद)
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इस संबंध में थाना प्रभारी की ओर से दी गई मौखिक सूचना के आधार पर ऊसराहार थाने में 14 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने नारायण हरि उर्फ डौली के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना और कार्रवाई के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त नारायण हरि उर्फ डौली को दोषी माना। इसके बाद एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।(संवाद)
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