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Etawah News: स्टाफ नर्स के साथ लूट करने वाले को तीन साल की कैद

Thu, 30 Apr 2026 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 11:53 PM IST
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Three-year imprisonment for robbing staff nurse
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने स्टाफ नर्स के साथ हुई लूट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सैफई में कार्यरत स्टाफ नर्स अमृता प्रियदर्शनी 12 अप्रैल 2019 को टेंपो से उतरकर पैदल अपने हॉस्टल जा रहीं थीं। तभी गेट के पास बाइक पर सवार दो लुटेरों ने उनका पर्स लूट लिया और भाग निकले थे। शोर मचाने पर एक बाइक सवार ने पीछा कर एक लुटेरे को पकड़ लिया गया। उसके पास से उनका पर्स बरामद हो गया था लेकिन मोबाइल नहीं मिला। पकड़े गए लुटेरे ने अपना नाम सचिन निवासी टॉकीज वाली गली करहल, मैनपुरी बताया।
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उसने भागे साथी का नाम अमन कुमार निवासी करहल, मैनपुरी बताया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों गवाहों के आधार पर सचिन को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जबकि कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अमन को बरी कर दिया।
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