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अपहरण में तीन को उम्र कैद

Tue, 06 Oct 2015 11:59 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/ अमर उजाला, इटावा Updated Tue, 06 Oct 2015 11:59 PM IST
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three life imprisonment in Kidnapping
विशेष सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र दिनेश चंद्र सिंह ने नौ साल पहले हुए किशोर के अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों को बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मो. अजीज निवासी अलीगढ़ कोल्ड स्टोर पंजाबी कालोनी खालसा स्कूल के सामने नया शहर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र मो. अकरम तीन नवंबर 2006 को क्रिकेट खेलने के लिए अपने मित्र राजू के साथ एफसीआई फील्ड जा रहा था। महेरा चुंगी के पास अन्नू गुप्ता, मनीष व अजय मिले।
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अन्नू गुप्ता ने कहा कि पृथ्वीपुरा में टूर्नामेंट देखने चलते हैं। इस पर वह अजय की मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अकरम, अन्नू गुप्ता, अजय व मनीष को जानता था। अन्नू गुप्ता ने सभासद का चुनाव लड़ा था। मोटरसाइकिल से अकरम को पृथ्वीपुरा की तरफ ले जाकर अजय ने रास्ते में मोटरसाइकिल को जानबूझकर पेड़ से टकरा दिया और कहा कि बाइक खराब हो गई।
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इसी बीच अन्नू गुप्ता, मनीष व एक अन्य व्यक्ति मारुति वैन से आए और अकरम को मारुति में बैठाकर चंदपुरा की ओर ले गए। अकरम ने पूछा कहां ले जा रहे हो तो अकरम को तमंचा लगा दिया और कहा चिल्लाए तो गोली मार देंगे। वो लोग जंगल में ले गए और आंखों में पट्टी बांध दी और हाथ पैर भी बांध दिए।

अगले दिन अन्नू गुप्ता आया और उसने पिता का नंबर मांग। नंबर लेकर अन्नू ने अकरम के माता पिता को फोन कर दस लाख रुपये की फिरौती मांगी। अकरम 28 दिन तक उनके चंगुल में रहा और इसी बीच अकरम को वहां से भागने का मौका मिल गया।

इस मामले में राजू उर्फ रामकुमार पुत्र नाथूराम निवासी गढ़वाना थाना भरथना, मनीष पुत्र रामनरेश सिंह निवासी नगला छिददी थाना बकेवर तथा अन्नू गुप्ता पुत्र सुंदरलाल गुप्ता निवासी कटरा साहब खां कोतवाली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत मामला सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा।


सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्यों के प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक मेहरवान सिंह यादव अपने तर्कों के जरिए वाद को सिद्घ करने में सफल रहे। न्यायाधीश दिनेश चंद्र सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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