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Etawah News: हत्या के प्रयास व मारपीट में छह को आठ-आठ साल की सजा

Wed, 18 Feb 2026 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 11:51 PM IST
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Six sentenced to eight years in prison for attempted murder and assault
इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने सात साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले में छह दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की कोर्ट ने आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। सभी पर 18- 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 10 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सैफई थाना क्षेत्र के गांव खड़कौली गांव के योगेश कुमार उर्फ बीटू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह अपने भाई गिरीश कुमार के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव नगला लाले में जमीन की नापजेाख कराने के लिए 26 जुलाई 2018 को जा रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे मुकेश , शिवराम उर्फ गुड्डू, सनी, जगदीश, महेश चंद्र व बब्लू निवासी नगला श्री ने हथियारों से लैस होकर घेर लिया था।
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वह अपने भाई के साथ जान बचाकर भागे तो उक्त लोगों ने उसके भाई गिरीश को पकड़ लिया और मारपीट कर उन्हें गोली मार दी। इससे वह घायल हो गए। उसके शोर मचाने पर गांव के लोग आए तो उक्त लोग धमकी देते हुए भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने मुकेश, शिव राम, सनी, जगदीश, महेश व बब्लू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई जिला जज कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मुकेश, शिव राम ,सनी, जगदीश , महेश व बब्लू को दोषी पाया।
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