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दो लुटेरों को छह-छह साल की कैद
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र निगम ने लूट के मामले में छह साल बाद दो लुटेरों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि पारपुरा निवासी अनिल सिंह अपनी बहन नेमादेवी के साथ 22 सितंबर 2015 को बाइक से जा रहे थे। बाह रोड पर ग्राम तिलक सिंह का पुरा के पास बाइक सवार दो युवकों ने रोक कर मारपीट की और बहन से जेवर व नकदी लूट ली।
पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर घेराबंदी कर लुटेरों को पकड़ लिया। उनकी पहचान सूर्यकांत यादव पुत्र गजेंद्र व राम गिरेश पुत्र महेंद्र निवासी हरिगनपुरा थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई। सुनवाई के दौरान पक्ष-विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाया।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि पारपुरा निवासी अनिल सिंह अपनी बहन नेमादेवी के साथ 22 सितंबर 2015 को बाइक से जा रहे थे। बाह रोड पर ग्राम तिलक सिंह का पुरा के पास बाइक सवार दो युवकों ने रोक कर मारपीट की और बहन से जेवर व नकदी लूट ली।
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पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर घेराबंदी कर लुटेरों को पकड़ लिया। उनकी पहचान सूर्यकांत यादव पुत्र गजेंद्र व राम गिरेश पुत्र महेंद्र निवासी हरिगनपुरा थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई। सुनवाई के दौरान पक्ष-विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाया।
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