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Etawah News: गैंगस्टर एक्ट में एक को सात साल की सजा

Wed, 28 Feb 2024 01:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 01:01 AM IST
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One sentenced to seven years in Gangster Act
इटावा। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने 13 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि जीआरपी के थानाध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने जुलाई 2011 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह गश्त पर थे, तभी स्टेशन पर जानकारी मिली कि अतुल चौधरी का गैंग ट्रेनों में लोगों से लूटपाट के अलावा जहरखुरानी की वारदातों को अंजाम देता है। गैंग में अंशु भारद्वाज निवासी जय भारत कालोनी भी शामिल है। वह शातिर किस्म का अपराधी है। जीआरपी ने अंशु के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण सहाय शुक्ला ने उसके खिलाफ गवाह व साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान ही उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए  संवाद

मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए  संवाद

मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए  संवाद

मंडी नगर निगम के महापौर बजट पेश करते हुए  संवाद

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