फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Life imprisonment for six including woman in kidnapping and murder

अपहरण और हत्या में महिला सहित छह को उम्रकैद

Tue, 10 May 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 12:03 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for six including woman in kidnapping and murder
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के गांव करपिया निवासी सुधीर कुमार दीक्षित 13 सितंबर 2016 को अपनी बाइक से कहीं गए थे। इसके बाद वह लापता हो गए थे। परिवार के लोगों ने खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चला। पुत्री हिमांशी दीक्षित ने बकेवर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को तीसरे दिन गांव के बाहर ग्रामीण लाड़ले के बाग में बने कुएं में सुधीर का शव पड़ा मिला था। उनके सिर व शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने हिमांशी की तहरीर पर गांव के चार भाइयों गिरजेश अवस्थी, अवधेश अवस्थी, बृजेश अवस्थी, रामू अवस्थी, गिरजेश की पत्नी नीतू और अवधेश के बेटे राहुल अवस्थी के खिलाफ अपहरण, हत्या, साक्ष्य मिटाने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों के ट्यूबवेल के पीछे खेत से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कल्पना द्वितीय ने की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी छहों आरोपियों को अपहरण, हत्या, साक्ष्य मिटाने व साजिश में दोषी करार दिया। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed