फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Husband guilty of wife's murder, 13 will be sentenced

Etawah News: पत्नी की हत्या में पति दोषी, 13 को सुनाई जाएगी सजा

Fri, 09 Feb 2024 01:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 01:19 AM IST
विज्ञापन
Husband guilty of wife's murder, 13 will be sentenced
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोेर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने पत्नी की गला दबाकर की गई हत्या के 11 साल पुराने मामले में पति को दोषी करार दिया। आरोपी को सजा 13 फरवरी को सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के गांव मुकुंद पुरा निवासी सुरेश चंद्र यादव ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया था कि उसने पुत्री मंजू की शादी 17 साल पहले चतुरीपुरा थाना किशनी हाल पता शांति कालोनी मैनपुरी फाटक निवासी सुनील यादव से की थी। शादी के बाद से सुनील मंजू के साथ मारपीट करता था। कोर्ट में घरेलू हिंसा का भी मामला चल रहा था। 12 दिसंबर 2012 को सुनील ने मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सुनील व ससुर ओम प्रकाश के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई के दौरान ससुर ओम प्रकाश की मौत हो गई। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 10 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति सुनील को हत्या का दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed