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Etawah News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
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कोर्ट-2:
- फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
- कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास व ससुर को किया बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रुपेंद्र सिंह ने पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट को जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया।
मध्य प्रदेश भिंड के ऊमरी थाना क्षेत्र के गांव नहटौली निवासी शैलेंद्र ने चकरनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने बहन प्रियंका की शादी 2018 में चकरनगर क्षेत्र के गांव ददरा निवासी जितेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद से प्रियंका के ससुराल वाले बाइक व जंजीर की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीडन शुरू कर दिया था।
आरोप है कि 28 जून 2021 को ससुरालियों ने बहन को आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। गंभीर हालत में उसे सैफई में भर्ती कराया गया, जहां उसके मृत्यु पूर्व बयान लिए गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या की धाराओं में पति जितेंद्र, ससुर रूप नारायण व सास मालती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जितेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया।
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- फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
- कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास व ससुर को किया बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रुपेंद्र सिंह ने पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट को जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया।
मध्य प्रदेश भिंड के ऊमरी थाना क्षेत्र के गांव नहटौली निवासी शैलेंद्र ने चकरनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने बहन प्रियंका की शादी 2018 में चकरनगर क्षेत्र के गांव ददरा निवासी जितेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद से प्रियंका के ससुराल वाले बाइक व जंजीर की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीडन शुरू कर दिया था।
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आरोप है कि 28 जून 2021 को ससुरालियों ने बहन को आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। गंभीर हालत में उसे सैफई में भर्ती कराया गया, जहां उसके मृत्यु पूर्व बयान लिए गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या की धाराओं में पति जितेंद्र, ससुर रूप नारायण व सास मालती देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जितेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया।