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Etawah News: दुष्कर्म के दोषी को राज्यपाल ने नहीं दी माफी

Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
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Governor did not grant pardon to the rape convict.
उन्नाव। केंद्रीय कारागार इटावा में उम्रकैद की सजा काट रहे गंगाघाट निवासी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी की समयपूर्व रिहाई की दया याचिका को राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। अपराध की गंभीरता और अधिकारियों की प्रतिकूल संस्तुति के आधार पर याचिका को अस्वीकार किया गया है।
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गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सर्वोदय निवासी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी ने 18 नवंबर 2015 को एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर नाबालिग को बहलाकर साथ लेकर चला गया था। उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। कानपुर नगर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने छह नवंबर 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दीपक ने उच्च न्यायालय में अपील की थी, जो लंबित है।
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जेल में बंद दीपक ने 10 साल एक माह 18 दिन की सजा के दौरान अच्छे आचरण का हवाला देकर राज्यपाल से समय पूर्व रिहाई की मांग की थी। दोषी की दया याचिका पर विचार करने के लिए गठित समिति ने अपराध की प्रकृति और समाज में प्रतिकूल संदेश जाने को देखते हुए समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। समिति की प्रतिकूल संस्तुति के बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत दया याचिका अस्वीकार कर दी है।
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