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मारपीट में चार को पांच-पांच साल कैद

Sat, 01 Jan 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jan 2022 11:42 PM IST
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Four to five years imprisonment for assault
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) जनार्दन प्रसाद यादव ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोषी सिद्ध होने पर चारों दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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साथ ही दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि सिविल लाइन थानाक्षेत्र के गांव नगला भग निवासी सोनू ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि दो मार्च 2018 को उसकी भाभी का गांव के लोगों से विवाद हो गया था।
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इसकी खुन्नस में भानुप्रताप, फूलन सिह कमलेश कुमार, शिशुपाल पुत्र मेहरबान सिंह व विनोद कुमार पुत्र मुलायम सिंह हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए और मारपीट की।
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मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। पुलिस ने मामले की विवेचना कर साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (ट्राइंग रेप केसेस पॉक्सो एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव ने की।

सुनवाई के दौरान आरोपी कमलेश कुमार की मौत हो गई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने भानु प्रताप, फूलन सिंह, शिशुपाल व विनोद को दोषी करार देते सजा मुकर्रर की।
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