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गैंगस्टर में चार को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 17 May 2022 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 12:12 AM IST
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Four sentenced to three years in gangster
इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पारुल श्रीवास्तव ने गैंगस्टर के मामलों चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला के अनुसार जसवंतनगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शशि पाल सिंह तोमर ने मोहल्ला अहीर टोला निवासी श्रीपति यादव के खिलाफ 22 मार्च 1993 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के गिदौली शहजादपुर निवासी उसके साले फूलन उर्फ सूरजपाल पर भी गैंगस्टर लगाया गया था। आरोप था कि श्रीपति साथियों के साथ मिलकर अपराध कर धन उगाही करता है। अपराध से मिलने वाले धन से वह संपत्ति खरीदता है। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में हुई।
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शासकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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इसी तरह बकेवर के थाना प्रभारी बीपी सिंह ने मित्र प्रकाश तिवारी निवासी सब्दलपुरा थाना लवेदी और उसके भाई सतीश तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी माना और तीन-तीन साल की सजा सुनाई। दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है।

सार संक्षेप
अलग-अलग स्थानों में हुई मारपीट, पांच लोग घायल
रसूलाबाद। कबीर नगर निवासी पिकअप चालक आरिश रविवार रात गड़रियन पुरवा से होते हुए बहादुरपुर दूध देने जा रहा था। रास्ते में एक बाइक सवार में असालतगंज निवासी अनुराग पाल, अमन, मौंटी व राहुल ने पिकअप को ओवरटेक किया। चालक आरिश ने विरोध किया तो बाइक सवारों ने चालक को पीटकर पिकअप का शीशा तोड़ दिया। जबकि कठिउरा गांव निवासी रमाकांत ने बताया कि रविवार रात खेतों से भूसा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में कप्ताहन सिंह के खेत के पास भूसा गिर गया। इस पर दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले गए। घटना में रमाकांत उसके हाथ पैर टूट गए। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनों घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।(संवाद)
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