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Etawah News: गैंगस्टर एक्ट समेत चार मामलों में चार को सजा, जुर्माना भी लगाया
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इटावा। चार अलग-अलग आपराधिक मामलों में मंगलवार को चार दोषियों को सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई, जबकि आबकारी अधिनियम के दो और अश्लील शब्दों के प्रयोग से संबंधित एक मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया गया।
थाना चौबिया में वर्ष 2023 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के हरिचंदपुर निवासी वीरेंद्र को एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला गिरोहबंद अपराध से संबंधित कानून के तहत दर्ज किया गया था।
दूसरे मामले में थाना कोतवाली में वर्ष 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जिले के शागवाली निवासी साहिवे आलम को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला आबकारी कानून के तहत शराब से संबंधित अपराध का था।
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तीसरे मामले में थाना बढ़पुरा में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे में बढ़पुरा निवासी अंगद सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या अश्लील शब्दों के प्रयोग से संबंधित था।
चौथे मामले में थाना सहसों में वर्ष 2020 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के पंडित का टोला निवासी अमर सिंह को एसीजेएम-2, ने न्यायालय उठने तक के कारावास और 2,750 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना चौबिया में वर्ष 2023 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के हरिचंदपुर निवासी वीरेंद्र को एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला गिरोहबंद अपराध से संबंधित कानून के तहत दर्ज किया गया था।
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दूसरे मामले में थाना कोतवाली में वर्ष 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जिले के शागवाली निवासी साहिवे आलम को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला आबकारी कानून के तहत शराब से संबंधित अपराध का था।
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तीसरे मामले में थाना बढ़पुरा में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे में बढ़पुरा निवासी अंगद सिंह को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या अश्लील शब्दों के प्रयोग से संबंधित था।
चौथे मामले में थाना सहसों में वर्ष 2020 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के पंडित का टोला निवासी अमर सिंह को एसीजेएम-2, ने न्यायालय उठने तक के कारावास और 2,750 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।