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इटावा: किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की सजा, गुमराह कर ले जाने का भी आरोप, सात हजार रुपये जुर्माना
Tue, 16 Mar 2021 01:11 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 16 Mar 2021 01:11 AM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के इटावा में कोर्ट ने पांच साल पहले नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि निवाड़ीकला निवासी मजदूर की नाबालिग बेटी को अहेरीपुर निवासी सागर बाबू 9 जून 2016 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
बेटी के नहीं मिलने पर मजदूर ने 15 जून 2016 को बकेवर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक देव प्रकाश रावत द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई और 3 सितंबर 2016 को रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित की।
बकेवर थाना पुलिस, मॉनीटरिंग व पैरवी सेल ने मामले को गंभीरता से लिया। समस्त गवाहों व साक्ष्यों को कोर्ट में पेश कर प्रभावी और सख्त पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप आरोपी सागर को सात साल कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि निवाड़ीकला निवासी मजदूर की नाबालिग बेटी को अहेरीपुर निवासी सागर बाबू 9 जून 2016 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
बेटी के नहीं मिलने पर मजदूर ने 15 जून 2016 को बकेवर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक देव प्रकाश रावत द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई और 3 सितंबर 2016 को रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित की।
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बकेवर थाना पुलिस, मॉनीटरिंग व पैरवी सेल ने मामले को गंभीरता से लिया। समस्त गवाहों व साक्ष्यों को कोर्ट में पेश कर प्रभावी और सख्त पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप आरोपी सागर को सात साल कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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