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किशोरी के अपहरण में युवक को पांच साल की जेल

Tue, 03 Aug 2021 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Aug 2021 11:15 PM IST
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etawah news,Youth jailed for five years for kidnapping teenager
इटावा। आठ साल पहले घर से किशोरी का अपहरण कर ले जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने मंगलवार को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव में सात मार्च 2012 की रात करीब दस बजे भरथना के मानिकपुर गांव निवासी आरोपी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने साथी महेंद्र कुमार व पप्पू के साथ एक किसान के घर आया।
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इन लोगों ने उसकी 15 साल की बेटी को जगाया और डरा-धमकाकर अपने साथ ले गए। यह देख पड़ोसी शीला देवी ने घर आकर किसान को जानकारी की। परिजनों ने बेटी की काफी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली।
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ऊसराहार थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तत्कालीन एसएसपी को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर जाने, अपहरण व अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) शीरीन जैदी की कोर्ट में चल रही थी।

मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी वीरेंद्र कुमार को किशोरी का अपहरण करने का दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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