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दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी युवक को उम्र कैद
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इटावा। इकदिल क्षेत्र के एक गांव में सवा दो साल पहले एक युवती की दुष्कर्म के बाद रबड़ से बनी रस्सी से गला घोटकर हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी युवक पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें 20 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को देने के आदेश भी दिए हैं।
राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता शासकीय अधिवक्ता दंड वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 सितंबर 2017 की सुबह करीब छह बजे 20 साल की युवती ट्यूबवेल पर गई थी। करीब पौन घंटे बाद उसका भाई जब ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उसने कमरे के अंदर बहन को मृत अवस्था में पड़ा देखा। उसकी हालत अस्त-व्यस्त थी।
बहन की ऐसी हालत देखकर वह घर को भागा और परिजनों को इसकी जानकारी दी। घरवाले मौके पर गए तो देखा कि युवती के गले में रबड़ का फंदा लगा हुआ है। मौके के हालात को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इकदिल थाना पुलिस ने धारा 302, 354 व 354ए के तहत मामला दर्ज किया। वादी व गवाहों के बयान के आधार पर इकदिल थाना क्षेत्र के बीलमपुर गांव के रामवीर पुत्र सुंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि टायर से बनी रबड़ की रस्सी से युवती का गला घोटा गया। शादीशुदा रामवीर को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दुष्कर्म और हत्या करने को दोषी पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह ने शुक्रवार को दोषसिद्ध रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 20 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को प्रदान करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अभियुक्त रामवीर को धारा 354ए के आरोप से मुक्त किया है।
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राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता शासकीय अधिवक्ता दंड वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 सितंबर 2017 की सुबह करीब छह बजे 20 साल की युवती ट्यूबवेल पर गई थी। करीब पौन घंटे बाद उसका भाई जब ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उसने कमरे के अंदर बहन को मृत अवस्था में पड़ा देखा। उसकी हालत अस्त-व्यस्त थी।
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बहन की ऐसी हालत देखकर वह घर को भागा और परिजनों को इसकी जानकारी दी। घरवाले मौके पर गए तो देखा कि युवती के गले में रबड़ का फंदा लगा हुआ है। मौके के हालात को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इकदिल थाना पुलिस ने धारा 302, 354 व 354ए के तहत मामला दर्ज किया। वादी व गवाहों के बयान के आधार पर इकदिल थाना क्षेत्र के बीलमपुर गांव के रामवीर पुत्र सुंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि टायर से बनी रबड़ की रस्सी से युवती का गला घोटा गया। शादीशुदा रामवीर को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दुष्कर्म और हत्या करने को दोषी पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह ने शुक्रवार को दोषसिद्ध रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 20 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को प्रदान करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अभियुक्त रामवीर को धारा 354ए के आरोप से मुक्त किया है।