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लूट व हत्या के प्रयास में लुटेरे को सात साल की सजा

Sat, 08 Feb 2020 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 12:09 AM IST
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etawah court
इटावा। लूट और हत्या के प्रयास पर कोर्ट ने एक लुटेरे को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लुटेरे ने जसवंतनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक लूटने की कोशिश की। लोगों ने शोर मचाया तो उसने फायर कर दिया। इससे ट्रक में मौजूद एक युवक घायल हो गया था।
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राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने शुक्रवार को एटा जिले के कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर तालाब के पास रहने वाले अभियुक्त बंटी जाटव को दोषी पाते हुए हत्या व लूट के प्रयास पर सात साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बंटी जाटव ने कोर्ट में स्वेच्छा से जुर्म कबूल कर लिया था।
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मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के गढ़िया जैन मोहल्ला निवासी वादी ट्रक चालक दीपक सिंह पुत्र नरेश सिंह ने जसवंतनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर 2014 को वह अपने ट्रक पर मैनपुरी से यूरिया खाद लाद कर जसवंतनगर थाना क्षेत्र के मलाजनी के लिए चला था। उसकी गाड़ी पर कल्लू उर्फ प्रशांत व अंकुश भी मौजूद थे।
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पहले जसवंतनगर में ट्रक से खाद की 150 और फिर मलाजनी में 300 बोरियां खाद की उतारी। रात हो जाने पर मलाजनी गांव में ही ट्रक खड़ा करके सभी लोग गाड़ी में ही सो गए थे। रात करीब 12 बजे तीन बदमाश गाड़ी में घुस आए। बदमाशों ने गाड़ी ले जाने का प्रयास किया। हम लोगों ने शोर मचाया तो एक बदमाश ने गोली चला दी। जो कल्लू के लगी। जिसे देखकर तीनों बदमाश भाग गए।

पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बंटी जाटव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर बंटी जाटव की पत्रावली अलग करके धारा 307 व 393 के तहत सुनवाई हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और शुक्रवार को सात साल सश्रम कारावास व कुल सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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