फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   etawah court

तीन लुटेरों को चार-चार साल की कैद

Sat, 25 Jan 2020 01:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 01:21 AM IST
विज्ञापन
etawah court
इटावा। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और लूटपाट करने वाले तीन लुटेरों को कोर्ट ने चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो लुटेरों पर 13-13 हजार रुपये और एक पर 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वारदात को अंजाम देने में चार लोग शामिल थे। एक आरोपी अभी भी फरार है। इसकी पत्रावली अलग कर कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन

राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बढ़पुरा थाना क्षेत्र के निवासी प्रेमशंकर राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 नवंबर 2015 को वे परिवार के साथ घर पर सो रहा था। रात के वक्त तीन चार बदमाश लाठी-डंडा व लोहे की सरिया लेकर छत के रास्ते सीढ़ियों से नीचे उतर आए। बदमाशों ने उसकी पत्नी पुष्पादेवी व दोनों बेटियों को पीटा और अलमारी व अटैचियों में रखे जेवर निकाल कर ले गए। पुलिस ने लूट की धारा 394 समेत 458, 380 व 411 में मामला दर्ज किया। थानाध्यक्ष रामवीर सिंह ने वारदात के चार दिन नगला बीरबल तिराहे से उदय प्रताप उर्फ बब्लू को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव निवासी उदयप्रताप उर्फ बब्लू पुत्र वरिहार सिंह समेत बढ़पुरा थाना क्षेत्र के ढवाह हवेली गांव निवासी मुकेश गोयल पुत्र प्रेमचंद्र गोयल व सोनू जाटव पुत्र श्रीकिशन और इसी थाना क्षेत्र के कामेत गांव सोनू उर्फ योगेंद्र पुत्र राजबहादुर के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सोनू उर्फ योगेंद्र के फरार होने पर कोर्ट ने उसकी पत्रावली पृथक कर दी। दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डॉ. विजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शेष तीनों अभियुक्तों उदयप्रताप, मुकेश व सोनू को दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों को चार चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उदय प्रताप पर 14 हजार रुपये और बाकी दोनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी
विज्ञापन

लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed