फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Demand for recount by filing petition

Etawah News: याचिका दायर करके पुनर्मतगणना की मांग

Fri, 02 Jun 2023 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 02 Jun 2023 11:23 PM IST
विज्ञापन
Demand for recount by filing petition
याचिका दायर करके पुनर्मतगणना की मांग क्रासर - मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी रहे विवेक सिंह राठौर ने जिला जज कोर्ट की अपील
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बकेवर। लखना नगर पंचायत के चुनाव में हुए मतदान और मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर निर्दलीय प्रत्याशी ने जिला जज के कोर्ट में नवनिर्वाचित चेयरमैन सहित सहित 10 अन्य प्रत्याशियों के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें पुनर्मतगणना की मांग की है। इस मामले में सुनवाई के लिए जिला जज ने 24 जुलाई की तिथि नीयत की है।

लखना कस्बे के ठाकुरान मोहल्ला निवासी नगर पंचायत के निर्दलीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे विवेक सिंह राठौर ने निकाय चुनाव के मतदान और बाद में 13 मई को हुई मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला जज के कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश शंकर पोरवाल, भाजपा उम्मीदवार रहे ऋषभ शंकर शुक्ला, बसपा उम्मीदवार सतीश चंद्र वर्मा सहित दस अन्य उम्मीदवारों को पार्टी बनाया है। निर्दलीय प्रत्याशी विवेक सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि लखना नगर पंचायत की मतगणना 13 मई को भरथना स्थित एसएबी इंटर कालेज में तीन टेबिलों पर हुई थी। इस मतगणना में जानबूझकर बेईमानी करके उनको हराने का काम किया गया। बताते चलें कि याचिकाकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी विवेक सिंह निर्दलीय प्रत्याशी गणेशशंकर से 129 मतों से पराजित किया था।
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed