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दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
अमर उजाला, इटावा
Updated Wed, 26 Sep 2018 11:45 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को किशेारी से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव से 11 जून 2013 को सतीश कुमार एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। किशोरी की मां ने ऊसराहार थाने में सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को खोजा निकाला। किशोरी ने बयानों में दुष्कर्म की बात कही थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राम प्रताप राणा ने की। उन्हाेंने पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सतीश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव से 11 जून 2013 को सतीश कुमार एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। किशोरी की मां ने ऊसराहार थाने में सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को खोजा निकाला। किशोरी ने बयानों में दुष्कर्म की बात कही थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राम प्रताप राणा ने की। उन्हाेंने पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सतीश कुमार को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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