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हत्या में दो बेटों सहित मां-बाप को जेल

Thu, 12 Jan 2017 10:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Thu, 12 Jan 2017 10:27 PM IST
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Including the parents of two sons killed in prison
चुनाव में चलेगा दागियों पर हंटर - फोटो : SELF

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अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम कोर्ट ने बुधवार को एक बालिका क ी हत्या के मामले में दो बेटों व मां-बाप को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


08 फरवरी 2015 को भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम साम्हों में हाकिम सिंह पुत्र राम स्वरूप व उसकी पत्नी ऊषा देवी के साथ उनके दो बेटों पिंटू व रिंकू ने गांव के ही ज्ञान सिंह के  परिजनों के साथ मारपीट की थी।
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इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंची ज्ञान सिंह की 14 वर्षीय पुत्री करिश्मा की इन लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में राज्य की ओर से एडीजीसी जुबैर तैमूरी ने जोरदार बहस की।
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अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सफल रहा। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम उमेश चंद्र पांडे ने हाकिम सिंह, ऊषा देवी व उनके दो बेटों पिंटू व रिंकू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थ दण्ड भी लगाया।
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