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बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
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इटावा। कोर्ट से बालिका से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इसमें से 15 हजार रुपये पीड़ित बालिका को दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
यह मामला चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस गांव निवासी एक किसान ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2017 को उसकी 12 साल की बेटी खेत में खड़े धान को काटने जा रही थी। तभी गांव का पिंटू उसकी बेटी को पकड़कर सूनसान जगह पर ले गया और गलत काम किया। उसकी पुत्री चिल्लाती रही। उसके चंगुल से छूटने के बाद उसकी बेटी नहर पर आत्महत्या करने जा रही थी। तभी पास के गांव के कुछ लोगों ने पुत्री को पकड़ लिया। वादी ने कोर्ट में बयान दिए कि लोगों की सूचना पर अपनी बेटी को घर लाया। जहां उसने सारी बात बताई।
राज्य की ओर से मामले में पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक पोक्सो दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में अभियुक्त पिंटू को दोषी पाया। गत सोमवार को कोर्ट ने दोषी पिंटू को पोक्सो एक्ट की उक्त धारा में दस वर्ष के कठिन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई। दोष सिद्ध से वसूल की जाने वाली रकम में से 15 हजार रुपये पीड़ित बालिका को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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यह मामला चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस गांव निवासी एक किसान ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2017 को उसकी 12 साल की बेटी खेत में खड़े धान को काटने जा रही थी। तभी गांव का पिंटू उसकी बेटी को पकड़कर सूनसान जगह पर ले गया और गलत काम किया। उसकी पुत्री चिल्लाती रही। उसके चंगुल से छूटने के बाद उसकी बेटी नहर पर आत्महत्या करने जा रही थी। तभी पास के गांव के कुछ लोगों ने पुत्री को पकड़ लिया। वादी ने कोर्ट में बयान दिए कि लोगों की सूचना पर अपनी बेटी को घर लाया। जहां उसने सारी बात बताई।
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राज्य की ओर से मामले में पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक पोक्सो दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में अभियुक्त पिंटू को दोषी पाया। गत सोमवार को कोर्ट ने दोषी पिंटू को पोक्सो एक्ट की उक्त धारा में दस वर्ष के कठिन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई। दोष सिद्ध से वसूल की जाने वाली रकम में से 15 हजार रुपये पीड़ित बालिका को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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