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सिपाही की हत्या में दो को उम्र कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 03 Aug 2021 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Aug 2021 11:03 PM IST
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इटावा। चार साल पहले सिपाही की डंडों से पीटकर हत्या कर उसका सामान लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक सिपाही की बेटी को दी जाएगी।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने मंगलवार को बताया कि वैदपुरा के अधियापुर गांव निवासी सुधीर कुमार सिपाही था। उसकी तैनाती मथुरा में थी। सिपाही के भाई बालकराम ने एक दिसंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 30 नवंबर 2015 को उसका भाई सुधीर घर आ रहा था।
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गांव से एक किलोमीटर पहले नीदरपुर की तरफ सड़क किनारे उसके सिर में डंडा मारकर व मफलर से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 18 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। तत्कालीन थाना प्रभारी जेपी पाल ने मामले की विवेचना की।
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इस दौरान गांव के सतीश कुमार व उपेंद्र उर्फ ओपा के खिलाफ हत्या के साक्ष्य मिले थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या, लूट व अन्य धारा में रिपोर्ट दर्जकर 2017 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.अधि.) की कोर्ट में चल रही थी।
मंगलवार को न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सिपाही की हत्या कर सामान लूटने के मामले में आरोपी सतीश कुमार व उपेंद्र उर्फ ओपा को दोषी करार दिया। इसके साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इस जुर्माने की धनराशि का आधा हिस्सा सिपाही की बेटी रूपा को देने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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