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Etawah News: हत्या के प्रयास में दंपती और दो बेटों को सात-सात साल की सजा
Thu, 30 Mar 2023 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Thu, 30 Mar 2023 12:38 AM IST
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-10 यज्ञेश चंद्र पांडे ने नौ साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दंपती और उनके दो पुत्रों को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थानाक्षेत्र के गांव केशोंपुर निवासी सतीश कुमार शर्मा ने ऊसराहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 28 सितंबर 2014 को उसके पिता रामचंद्र, मां सोनकली व भाई कौशल कुमार शाम करीब छह बजे घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले मेहताब सिंह, उसकी पत्नी मिथलेश कुमारी व पुत्र मुकेश व दीपेश आए और खेतों में पानी लगाने को लेकर गालीगलौज करने लगे। वह लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लिए थे। जब परिजनों ने गाली देने से मना किया तो हमला कर दिया।
मारपीट के दौरान मुकेश ने भाई कौशल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मारपीट में मां को भी चोटें आईं। बाद में उक्त लोग जान-माल की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास की धारा में मेहताब, मिथलेश, मुकेश व दीपेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-10 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई। उन पर एक एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थानाक्षेत्र के गांव केशोंपुर निवासी सतीश कुमार शर्मा ने ऊसराहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 28 सितंबर 2014 को उसके पिता रामचंद्र, मां सोनकली व भाई कौशल कुमार शाम करीब छह बजे घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले मेहताब सिंह, उसकी पत्नी मिथलेश कुमारी व पुत्र मुकेश व दीपेश आए और खेतों में पानी लगाने को लेकर गालीगलौज करने लगे। वह लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लिए थे। जब परिजनों ने गाली देने से मना किया तो हमला कर दिया।
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मारपीट के दौरान मुकेश ने भाई कौशल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मारपीट में मां को भी चोटें आईं। बाद में उक्त लोग जान-माल की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मारपीट व हत्या के प्रयास की धारा में मेहताब, मिथलेश, मुकेश व दीपेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-10 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई। उन पर एक एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।