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समय से पूरा करें खाद्य सुरक्षा सर्वे
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
Updated Fri, 06 Feb 2015 12:19 AM IST
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विकास भवन के ऑडिटोरियम में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए सर्वे का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ डॉ. अशोक चंद्र ने की। कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्वे कार्य समय से पूरा करना है।
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जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने शासन से प्राप्त निर्देशों से परिचित कराया। बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र लोगों के चयन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। एनआईसी लखनऊ से प्राप्त सेस डाटा का सत्यापन किया जाना है।
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यह डाटा तीन कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। इंक्लूजन सूची में वह परिवार शामिल किए गए हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित किया जाएगा। इसी तरह एक्सक्लूजन सूची में आच्छादन से बाहर होने वाले परिवार रखे गए हैं। तीसरी रिमेनिंग सूची में ऐसे परिवार हैं, जो उक्त दोनों के अवशेष हैं।
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उन्होंने कहा कि यह सर्वे कार्य 10 मार्च तक पूर्ण किया जाना है। राशन दुकानवार सूचियों का प्रकाशन होगा। 7 फरवरी तक ग्राम सभा की खुली बैठक में संबंधित दुकानों की सूची पढ़ी जाएगी। 15 फरवरी तक सर्वे कार्य से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी सूचियों का सत्यापन एवं संशोधन करेंगे।
साथ ही आपत्तियां प्राप्त करेंगे। 20 फरवरी तक उन व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिनके नाम सूची में शामिल नहीं हैं। 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दुकानवार पात्र एवं अपात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
श्री सिंह ने बताया कि 2 मार्च तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर पूर्ति विभाग को सौंपी जाएगी। इसके बाद 4 मार्च तक पूरे जिले की दुकानवार अंत्योदय एवं पात्र परिवारों की सूची संकलित कर खाद्य आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी। 10 मार्च को खाद्य आयुक्त कार्यालय से यह समस्त डाटा जिलावार संकलित कर शासन को प्रेषित किया जाएगा।