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चुनाव के लिए वाहन न दिए तो रिपोर्ट

Mon, 14 Feb 2022 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Feb 2022 11:33 PM IST
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chunav
इटावा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में पोलिंग पार्टियों के लिए 422 बसों और 852 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। वाहन न देने वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले के समस्त प्राइवेट बस एवं स्कूली वाहनों के अधिग्रहण आदेश तामील करा दिए गए हैं। जिले में पंजीकृत प्राइवेट वाहनों टीयूवी, बोलेरो, र्स्कोपियो, आर्टिगा, मैजिक, ईको, बोलेरो, कूजर, इनोवा के अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को तामील करा दिए गए हैं। समस्त हल्के वाहनों को नवीन मंडी फर्रूखाबाद रोड इटावा में 16 फरवरी को बुलाया गया है। भारी वाहन (बसों/डीसीएम) 17 फरवरी नवीन मंडी पहुंचेंगे। वाहनों की सीट क्षमता के अनुसार किराया 1650 रुपये से 1950 प्रति की दर से निर्धारित र्है। इंधन अलग से दिया जाएगा।
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यदि किसी वाहन स्वामी ने निर्धारित तिथि और समय पर अपना वाहन उपलब्ध नहीं कराया तो इसे निर्वाचन कार्य में बाधा माना जाएगा। उल्लंघन की दशा में संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसमें वाहन स्वामी को एक वर्ष का कारावास व अर्थदंड अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है। नेशनल रजिस्टर पर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने के दृष्टिगत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पंजीयन निरस्त की कार्रवाई भी की जाएगी।
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