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Etawah News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार और पैन भी मान्य
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इटावा। आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल बैठक कर बताया कि मतदाता सूची से किसी भी व्यक्ति का नाम बिना सुनवाई के नहीं काटा जाएगा। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब आधार व पैन कार्ड को भी पहचान के रूप में मान्यता दी गई है।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में पहले से दर्ज है और वह अपना नाम दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है तो उसे फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से आमजन को इसके प्रति जागरूक करें।
बताया कि जनपद में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर 21 जनवरी से जनसुनवाई की जा रही है। अब तक 55 हजार लोगों की सुनवाई हो चुकी है जिनमें से 46 हजार के पक्ष में सकारात्मक आदेश दिए गए हैं। शेष नौ हजार की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही नो मैपिंग केस में मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र मान्य होंगे। डीएम ने बताया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) को दूर करने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
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इसके लिए तीन मुख्य अभिलेख अनिवार्य किए गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि आवेदनों का सत्यापन एईआरओ की ओर से किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार,भाजपा से कृपा नारायण तिवारी, सत्येंद्र राजपूत, संजीव भदौरिया, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू, उदयभान सिंह यादव, कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी, आप से इकरार अहमद, बसपा से मोहित जाटव और माकपा से प्रेम शंकर रहे।
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बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में पहले से दर्ज है और वह अपना नाम दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है तो उसे फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से आमजन को इसके प्रति जागरूक करें।
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बताया कि जनपद में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर 21 जनवरी से जनसुनवाई की जा रही है। अब तक 55 हजार लोगों की सुनवाई हो चुकी है जिनमें से 46 हजार के पक्ष में सकारात्मक आदेश दिए गए हैं। शेष नौ हजार की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही नो मैपिंग केस में मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र मान्य होंगे। डीएम ने बताया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) को दूर करने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
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इसके लिए तीन मुख्य अभिलेख अनिवार्य किए गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि आवेदनों का सत्यापन एईआरओ की ओर से किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार,भाजपा से कृपा नारायण तिवारी, सत्येंद्र राजपूत, संजीव भदौरिया, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू, उदयभान सिंह यादव, कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी, आप से इकरार अहमद, बसपा से मोहित जाटव और माकपा से प्रेम शंकर रहे।