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अस्पताल में जन औषधि केंद्र का डीएम ने किया उद्घाटन
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इटावा। जिलाधिकारी जेबी सिंह ने गुरुवार को जिला अस्पताल में स्थापित जन औषधि केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा भी मौजूद रहे।
यहां डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत यह केंद्र खोले जा रहे हैं। यहां पर मरीजों को बेहद किफायती कीमतों में उच्च गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध होंगी। इससे गरीब परिवारों को इलाज कराने में सहूलियत होगी। जन औषधि केंद्र पर दवाओं के दाम मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कंपनियों की दवाओं से काफी कम होंगे। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार, डॉ. पीके गुप्ता, डॉ. जयदेश, डॉ. उमेश चंद्र, डॉ. सिद्धार्थ कुमार आदि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत कल
इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय प्रांगण में किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, राजस्व, चकबंदी, बैंक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने जन सामान्य से कहा कि वह 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं।
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यहां डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत यह केंद्र खोले जा रहे हैं। यहां पर मरीजों को बेहद किफायती कीमतों में उच्च गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध होंगी। इससे गरीब परिवारों को इलाज कराने में सहूलियत होगी। जन औषधि केंद्र पर दवाओं के दाम मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कंपनियों की दवाओं से काफी कम होंगे। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार, डॉ. पीके गुप्ता, डॉ. जयदेश, डॉ. उमेश चंद्र, डॉ. सिद्धार्थ कुमार आदि उपस्थित रहे।
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राष्ट्रीय लोक अदालत कल
इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय प्रांगण में किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, राजस्व, चकबंदी, बैंक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, सर्विस के मामले, श्रमिक वाद, भरण पोषण वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने जन सामान्य से कहा कि वह 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं।
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