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Etawah News: बालक से कुकर्म में दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 25 Jan 2024 02:47 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jan 2024 02:47 AM IST
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20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने बालक से कुकर्म करने के चार साल पुराने मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि चकरनगर थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला नौ साल का किशोर 27 मई 2019 को अपने घर के बाहर पुलिया के पास खेल रहा था। तभी कुलदीप निवासी तेजपुरा उसे पैसों का लालच देकर पुलिया के पास बने शौचालय में ले गया। जहां उसने बालक के साथ कुकर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल भी कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने छानबीन के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कुलदीप को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
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