फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   2 accused got imprisonment in loot case

Etawah News: लूट में दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा

Wed, 03 May 2023 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 03 May 2023 12:51 AM IST
विज्ञापन
2 accused got imprisonment in loot case
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने दस साल पुराने लूट के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि विक्रम अग्रवाल निवासी इटावा बाजार कानपुर फूफई स्थित मलिक ऑयल के यहां काम करते थे। वह 18 नवंबर 2013 को मैनपुरी से कंपनी का भुगतान लेकर आ रहे थे। नहर पुल के पास एक बाइक पर सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और तमंचे के बल पर उनसे एक लाख छह हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे।
विज्ञापन

थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी। 21 नवंबर को एसओ एनएल यादव टीम के साथ लुटेरों की तलाश में थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि बाइक पर सवार दो बदमाश कांकरपुरा से हाईवे की ओर आ रहे हैं। पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भागने लगे तो उन्हें दबोच लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने नाम दीपक उर्फ दीपू निवासी पचावली थाना सिविल लाइन व टिंकू निवासी नगला लश्करियान थाना इकदिल बताया। तलाशी में दीपक के पास से तमंचा व नकदी व टिंकू के पास से चाकू व नकदी बरामद हुई। बताया कि रुपये व्यापारी से लूटे थे। साथियों के नाम बंटी व नृपेंद्र उर्फ निप्पा बताए।

पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दीपक व टिंकू को दोषी पाया। नृपेंद्र व बंटी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed