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Etah News: गैंगस्टर एक्ट में तीन लोगों को तीन साल की सजा

Tue, 10 Sep 2024 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 10 Sep 2024 11:46 PM IST
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Three people sentenced to three years under Gangster Act
एटा। विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम उत्कर्ष यादव ने तीन लोगों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी ठहराया है। इनको 3 साल की सजा सुनाई है।
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जैथरा थाना पुलिस ने सानू उर्फ सोल्जर निवासी चमन नगरिया थाना अलीगंज, शिवम निवासी चपराई थाना सकीट और शाहिद निवासी रोहिंदा जिला बुलंदशहर पर 2022 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट के बाद इसकी सुनवाई अदालत में की गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। इसमें तीनों को 3 साल की कैद और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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