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Etah News: महिला ने कबूला अपराध, अदालत ने लगाया अर्थदंड

Mon, 22 May 2023 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 22 May 2023 11:03 PM IST
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The woman confessed to the crime, the court imposed a fine
महिला ने कबूला अपराध, अदालत ने लगाया अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
एटा। अपने ही गांव के लोगों पर संगीन अपराध का आरोप लगाने के बाद महिला अदालत में आरोपों से पलट गई। इस मामले में महिला ने खुद ही कोर्ट में अपराध स्वीकार कर लिया। जिस पर अदालत ने रहम का बर्ताव करते हुए अर्थदंड से दंडित किया।
जलेसर के गांव नूंहखास निवासी भूरे खां की पत्नी नेकसी ने 5 जनवरी 2015 को गांव के ही अलीम उर्फ भूरे, फरद अली, अच्छे उर्फ इमरान के खिलाफ संगीन आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। अदालत में चले मामले में नेकसी ने गवाही में आरोपों के खिलाफ कथन किया। जिस पर अदालत ने 19 जनवरी को आदेश पारित करते हुए नेकसी को झूठी गवाही देने के मामले में दोषी पाया।
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ऐसे में अदालत में हाजिर हुई नेकसी ने खुद ही अपने जुर्म का इकबाल किया। जिस पर विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने आरोपिता के प्रति रहम का रुख अपनाते हुए 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि नहीं जमा होने पर आरोपित को तीन दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा।
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