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Etah News: नाबालिक की शादी चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पहुंचकर रुकवाई शादी
Sun, 11 May 2025 11:00 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 11 May 2025 11:00 PM IST
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सकीट। मोहल्ला खरा में एक नाबालिक की शादी की सूचना पर शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम पहुंची थी और शादी की रस्में रुकवा दीं। रविवार को शादी होनी थी, लेकिन घर सूना रहा।
यहां रहने वाली एक लड़की की शादी आगरा क्षेत्र के एक लड़के से तय की गई थी। शादी में शामिल होने के लिए दूर-दूर से रिश्तेदार शनिवार को पहुंचना शुरू हो गए थे। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। घर में खुशी का माहौल था। तभी पुलिस के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम पहुंची।
शादी के घर में पुलिस को देखकर लोगों को चिंता हुई। टीम ने जब लड़की के बारे में जांच की तो उसकी उम्र 16 वर्ष निकली। ऐसे में बाल विवाह मानते हुए शादी को रुकवा दिया गया। रविवार को आगरा क्षेत्र से आने वाली बरात नहीं पहुंची और शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं।
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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 प्रभारी ज्योति चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार रात को लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। रविवार को लड़की के पिता को लिखित में हिदायत दी गई कि जब तक लड़की 18 वर्ष की न हो जाए, उसकी शादी नहीं हो सकती। बाल विवाह कानूनी अपराध है।
इसके बाद लड़की को लिखित रूप से पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। हिदायत दी गई है कि अगर उसके बालिग होने से पहले शादी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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यहां रहने वाली एक लड़की की शादी आगरा क्षेत्र के एक लड़के से तय की गई थी। शादी में शामिल होने के लिए दूर-दूर से रिश्तेदार शनिवार को पहुंचना शुरू हो गए थे। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। घर में खुशी का माहौल था। तभी पुलिस के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम पहुंची।
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शादी के घर में पुलिस को देखकर लोगों को चिंता हुई। टीम ने जब लड़की के बारे में जांच की तो उसकी उम्र 16 वर्ष निकली। ऐसे में बाल विवाह मानते हुए शादी को रुकवा दिया गया। रविवार को आगरा क्षेत्र से आने वाली बरात नहीं पहुंची और शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं।
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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 प्रभारी ज्योति चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार रात को लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। रविवार को लड़की के पिता को लिखित में हिदायत दी गई कि जब तक लड़की 18 वर्ष की न हो जाए, उसकी शादी नहीं हो सकती। बाल विवाह कानूनी अपराध है।
इसके बाद लड़की को लिखित रूप से पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। हिदायत दी गई है कि अगर उसके बालिग होने से पहले शादी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।