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Etah News: छेड़खानी के दोषी मंदिर के पुजारी को पांच साल की सजा

Wed, 19 Aug 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 19 Aug 2026 11:22 PM IST
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Temple priest convicted of molestation sentenced to five years in prison.
एटा। जलेसर क्षेत्र के जलूखेड़ा गांव में करीब छह वर्ष पहले नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायालय विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने दोषी मंदिर पुजारी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है।
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अभियोजन के अनुसार छह सितंबर 2020 की सुबह नाबालिग खेत पर गई थी। आरोप है कि वहां पुजारी सुरेश ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विवेचना पूरी होने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा।
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विचारण के दौरान पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विद्यालय के अभिलेख से पीड़िता की उम्र भी प्रमाणित हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे कुल चार वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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