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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सात मिले अपात्र

Tue, 23 Aug 2022 11:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 11:43 PM IST
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Seven found ineligible in the National Family Benefit Scheme
एटा। परिवार के मुखिया की मौत होने पर सरकार की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आश्रितों को लाभ दिया जाता है। इसमें 30 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित होती है। इस योजना के तहत चालू वर्ष में 290 आवेदन किए गए हैं। जांच के दौरान इनमें से सात आवेदक अपात्र पाए गए हैं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव ने बताया कि 283 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, इनको जल्द ही धनराशि मुहैया कराई जाएगी। बताया कि मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 और शहरी क्षेत्र के लिए 56456 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ही पात्र माना जा सकता है। जिन सात आवेदनों को निरस्त किया गया है, वह पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे।
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