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Etah News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 26 Nov 2024 10:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 26 Nov 2024 10:45 PM IST
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Rape convict gets 20 years imprisonment
एटा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने करीब 6 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए दिवारीलाल निवासी बड़ागांव थाना पिलुआ को 20 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
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दिवारीलाल के विरुद्ध थाना पिलुआ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि 1 मई 2018 को दोपहर के समय वह अपने खेत पर काम करने गया था। घर में पुत्री को छोड़ गया था। इसी दौरान गांव का दिवारीलाल आया और बेटी से अभद्रता की। रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दिवारीलाल को दोषी ठहराया। 20 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दी जाएगी।
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