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Etah News: दो मामलों में दोषियों को सजा और आर्थिक जुर्माना

Tue, 03 Feb 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 03 Feb 2026 11:30 PM IST
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Punishment and financial penalty to the culprits in two cases
एटा। दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर दोषियों को सजा सुनाते हुए कड़ा संदेश दिया है। एक मामले में जहां दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को छह साल का कठोर कारावास दिया गया है। वहीं चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी को एक वर्ष से अधिक का कारावास भुगतना होगा।
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कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2019 में घटित दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। मामले में दोषी कालीचरन निवासी कुसाड़ी को रेप व पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दूसरे मामले में थाना अलीगंज क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज चोरी के प्रयास के मामले में सुआ उर्फ चन्द्रपाल निवासी बनी थाना नायगांव को एसीजेएम-18 न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष चार माह 20 दिन के कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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