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Etah News: रोडवेज स्टैंड से 1 किमी के दायरे में नहीं खड़े होंगे निजी सवारी वाहन

Wed, 24 Sep 2025 05:21 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 24 Sep 2025 05:21 PM IST
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Private vehicles will not be allowed to park within a 1 km radius of the bus stand.
एटा। जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के एक किलोमीटर के दायरे में अब निजी सवारी वाहन न तो खड़े होंगे और न ही यात्रियों को उठा सकेंगे। इसके लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बस स्टैंड के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगवाया है। यात्रियों की सुविधा और बसों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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एआरएम नरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अक्सर निजी वाहन व रोडवेज के रंग से मिलने वाली बसों को चालक स्टैंड के आसपास अवैध रूप से खड़ा करके यात्रियों को बिठाते हैं जिसकी वजह से जाम लग जाता है। इससे न केवल यात्रियों को असुविधा होती है बल्कि बसों के आवागमन में भी बाधा आती है। निजी सवारी वाहन चालक मनमानी के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन भी करते हैं।
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नोटिस बोर्ड लगाने के साथ ही स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश भी दिया गया है कि निजी वाहन बस स्टैंड से एक किलोमीटर की दूरी पर ही यात्रियों को उतार और चढ़ा सकेंगे। इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। एआरएम ने बताया कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जिससे कि जीटी रोड व आगरा रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिल सकेगी। लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। रोडवेज बसें भी स्टैंड के अंदर या गेट पर तरीके से खड़ी कराई जाएंगी।
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