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Etah News: जरूरतमंद बंदियों को मुफ्त मिलेंगी अधिवक्ता की सेवाएं

Fri, 01 Sep 2023 10:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 01 Sep 2023 10:46 PM IST
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Needy prisoners will get free services of advocate
एटा। न्यायिक अधिकारियों ने शुक्रवार को जेल में निरीक्षण किया। बैरकों में जाकर बंदियों की समस्याएं सुनीं। कहा कि जिसको जरूरत है, उसके मुकदमे की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमालुद्दीन ने निरीक्षण किया। निरुद्ध बंदियों से बात कर उनकी समस्याएं जानीं। जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि प्रत्येक बंदी से जानकारी प्राप्त करें। पता करें कि उनका अधिवक्ता है या नहीं। जिसके मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई अधिवक्ता नहीं है, उस बंदी का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें।
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जमानती के अभाव में कारागार में निरुद्ध बंदियों को लेकर भी चर्चा की। साथ ही कारागार के अंदर सफाई व्यवस्था रखने को कहा। यह भी कहा कि कोई बंदी अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत जिला कारागार के चिकित्सक को दिखाएं।
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