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UP: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म...एक महीने बाद वीडियो देखकर हुई घटना की जानकारी; दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 20 Dec 2025 08:16 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: अरुन पाराशर Updated Sat, 20 Dec 2025 08:16 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के एटा में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। घटना के एक महीने बाद जब पिता ने वीडियो देखा तो जानकारी हुई। मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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Man sentenced to 20 years in prison for assaulting minor girl
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। करीब एक महीने बाद यह वीडियो जब पिता ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने थाना जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। दोषी शेखर उर्फ सेठी निवासी मोहल्ला सरायखानम को उन्होंने 20 साल की कैद की सजा दी है।
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थाना जलेसर में एक व्यक्ति ने 21 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें बताया कि 20 अगस्त को उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें उनकी बेटी के साथ शेखर उर्फ सेठी दुष्कर्म कर रहा था। बताया कि करीब एक महीने पहले बेटी को घर से शेखर बहला-फुसलाकर रामलीला मैदान में ले गया था। 
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वहां उसके साथ इस हरकत को अंजाम दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शेखर को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे पांच का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस ने एक दिन में ही विवेचना कर लगाई थी चार्जशीट
इस जघन्य मामले में पुलिस ने गंभीरता के साथ तत्परता दिखाई थी। एक दिन में ही विवेचना पूरी कर चार्जशीट लगा दी थी। 21 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 22 अगस्त 2023 को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। इसके चलते जल्दी सुनवाई शुरू हो सकी।

वीडियो बनाने वाले को पुलिस ने बनाया गवाह
दुष्कर्म की वीडियो मोहल्ला सराय खानम निवासी गोविंदा ने बनाया था। वह इस वीडियो को अन्य लोगों को दिखाता और शेयर करता रहा। जब प्राथमिकी लिखी गई तो पुलिस ने उसे आरोपी बनाने के बजाए गवाह बनाकर पेश कर दिया। अदालत ने कहा है गोविंदा के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत अपराध बनना पाया गया है। आदेश दिया है के उसके विरुद्ध दांडिक वाद दर्ज कर समन जारी किया जाए।

 
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