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हक और अधिकार के लिए तरस रहे मजदूर

Sat, 30 Apr 2016 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, एटा
अमर उजाला ब्यूरो, एटा Updated Sat, 30 Apr 2016 11:17 PM IST
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hak aur adhikaar ke lie taras rahe majadoor
मजदूर दिवस आज - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
भले ही देश विकास की ओर अग्रसर हो और गरीबी मिटाने के लिए नए आंकड़े पेश किए जा रहे हों। लेकिन जी तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों की हालत में कोई सुधार होता नजर नहीं आता। ऐसा नहीं कि मजदूरों के लिए कोई योजना संचालित न हो लेकिन योजनाएं धरातल तक आते-आते दम तोड़ जाती हैं। तमाम मजदूरों को तो इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं हो पाती। 
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मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के लिए एक साल में 90 दिन मजदूरी का काम करना अनिवार्य है। इसके लिए उसे अधीन काम करने वाली संस्था का प्रमाण पत्र लगाना होता है। लेकिन यह काम आसान नहीं हैं। कोई भी संस्था आसानी से अपने यहां काम करना नहीं दिखाती। जिससे मजदूर कार्य करते समय होने वाली किसी दुर्घटना आदि में क्लेम देने से बचा जा सके। जनपद में हजारों मजदूर विभिन्न काम से जुड़ कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इनका पंजीकरण सरकारी नियमों के चलते नहीं हो पाता।  जनपद में श्रम विभाग में 2500 दुकानें पंजीकृत हैं। लेकिन इन दुकानों में से एक हजार ने ही मजदूर पंजीकृत दिखाए हैं। इसके अलाव निर्माण कार्य में 18541 मजदूर पंजीकृत हैं। 
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यह है पंजीकरण प्रक्रिया
- निर्माण कार्यों में लगे 18 से 60वर्ष की आयु के मजदूर अपना  करा सकते है पंजीकरण
- श्रम विभाग से दिया जाता है  नि:शुल्क पंजीकरण फार्म 
- पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो, आयु प्रमाण पत्र,  90 दिन कार्य करने प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत 
- पंजीकरण फार्म के साथ सौ रुपये देने होंगे। इसमें 50 रुपये पंजीकरण शुल्क और 50 रुपये एक वर्ष का अंशदान शामिल है। 50 रुपये प्रतिवर्ष जमा करके योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
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यह योजनाएं हैं संचालित
मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना
निर्माण कामगार हितार्थ आवास सहायता योजना
निर्माण कामगार हितार्थ सौर ऊर्जा सहायता योजना
औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना
कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
दुर्घटना सहायता योजना
मातृत्व हित लाभ योजना
शिशु हित लाभ योजना
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
साइकिल सहायता योजना
बालिका मदद योजना
अक्षमता पेंशन योजना
पुत्री विवाह अनुदान योजना
आवास सहायता योजना
सौर ऊर्जा सहायता योजना
गंभीर बीमारी सहायता योजना

आज दी जाएगी मजदूरों को विधिक जानकारी
कासगंज। जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण श्रम विभाग के सहयोग से सुबह आठ बजे से निर्माणाधीन न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता गोष्ठी का आयोजित करेगा। गोष्ठी के माध्यम से श्रम कानून की जानकारी दी जाएगी।

श्रम विभाग के माध्यम से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका पूरा लाभ मजदूरों और उनके परिवार को दिया जा रहा है। - शक्ति सेन सहायक श्रम आयुक्त
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