{"_id":"65aeb16b76dd51ad5f0d4384","slug":"four-years-rigorous-imprisonment-for-trying-to-enroll-a-minor-etah-news-c-163-1-sagr1016-11731-2024-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की कठोर सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की कठोर सजा
Mon, 22 Jan 2024 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 22 Jan 2024 11:49 PM IST
विज्ञापन
एटा। थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के गांव अंगदपुर निवासी चोब सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उसे चार साल की कठोर सजा का आदेश दिया है।
8 जुलाई 2016 को चोब सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 14 वर्षीय किशोरी को सुबह के समय खेत पर शौच के लिए जाते समय पकड़ लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनय शर्मा एवं श्रीकृष्ण यादव ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
शासकीय एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने चोब सिंह को दोषी ठहराया। आदेश में कहा है कि अपराधी चोब सिंह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाए। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
8 जुलाई 2016 को चोब सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 14 वर्षीय किशोरी को सुबह के समय खेत पर शौच के लिए जाते समय पकड़ लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनय शर्मा एवं श्रीकृष्ण यादव ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
विज्ञापन
शासकीय एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने चोब सिंह को दोषी ठहराया। आदेश में कहा है कि अपराधी चोब सिंह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाए। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

22सीटीके08.... फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित प्रेम मंदिर में पौधरोपण करते राष्ट्रीय आजाद युवा आग्रोनाई
विज्ञापन