फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Four years imprisonment to the man guilty of molesting a teenage girl

Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा

Fri, 31 Jan 2025 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 31 Jan 2025 11:14 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to the man guilty of molesting a teenage girl
सांकेतिक - फोटो : सांकेतिक
एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने निर्णय सुनाया। दोषी रमन निवासी गांव बरना थाना जैथरा को चार साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

किशोरी के पिता ने थाना जैथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 24 मई 2017 को घर पर उसकी 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी घर में घुसकर रमन व उसके साथियों ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद रमन के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने रमन को दोषी पाया।
विज्ञापन

चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed